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बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में नए सिरे से जांच की याचिका कोर्ट ने की खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 26 2024 4:56PM | Updated Date: Apr 26 2024 4:56PM
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महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बृजभूषण ने मांग की थी कि यौन शोषण मामले में नए सिरे से जांच हो। उनका दावा था कि घटना के दिन वो देश में ही नहीं थे। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत कि कोर्ट से उन्हें झटका लगा है। अब कोर्ट यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने के लिए 7 मई को सुनवाई करेगी।

बृजभूषण शरण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR रिलाइड दस्तावेज है या अनरिलाइड? जांच अधिकारी ने कहा कि अनरिलाइड। कोर्ट ने कहा कि तो आपने चार्जशीट में क्यों लिखा? कोर्ट मामले में 4 बजे फैसला सुनाएगा।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह ने अपनी याचिका में नए सिरे से जांच करने और उसके बाद आरोप तय करने की अपील की है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोपों पर जवाब देने के लिए वक्त दिए जाने और जांच करने की अपील करते हुए कहा है कि वे उस घटना की तारीख पर देश में नहीं थे। दरअसल, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसी दिन उसका WFI के दिल्ली स्थित कार्यालय में यौन उत्पीड़न किया गया था।

बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को WFI गए थे, जहां लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। बृज भूषण सिंह के वकील ने 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में जांच करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में बृजभूषण सिंह के पासपोर्ट की कॉपी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है। महिला पहलवानों के वकील ने बृजभूषण सिंह की इस याचिका पर कोर्ट में आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह याचिका मामले में देरी करने के लिए दायर की गई है।

कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी नहीं जमा की है। इस मुद्दे को उठाते हुए बृजभूषण के वकील ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष के पास CDR की रिपोर्ट है तो अभी दे दी जाए।

बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया हैं। उनके खिलाफ सात पहलवानों ने यौन शोषण के दो मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें से एक केस एक नाबालिग महिला पहलवान ने दर्ज कराया है, लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गई। इसके अलावा बाकी के पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354A और D के तहत 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है

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