नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलसें के मंत्री राम विलास पासवान ने आम लोगों घोखाधड़ी से बचाने के लिए 15 जनवरी 2021 से सोने के आभूषणों तथा कलाकृतियों पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की शुक्रवार को घोषणा की। पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी 2020 को हॉल मार्किंग के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जायेगी और इसके एक साल बाद सोने के गहनों पर हॉल मर्किंग अनिवार्य हो जायेगा। दुकानदारों को हॉल मार्किंग के लिए एक साल के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधन कराना होगा और इस दौरान पहले के बने हुए गहनों को बेचना होगा।
उन्होंने बताया कि 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग के साथ ही उस पर कैरेट की संख्या, भारतीय मानक ब्यूरो और निर्माता का चिन्ह भी लगा होगा। यदि ग्राहकों के साथ कोई विक्रेता धोखाधड़ी करता है और वह प्रमाणित होता है तो विक्रेता को एक साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एसेसिंग और हॉल मार्किंग के लिए पूरे देश में 877 केन्द्र हैं जिनमें से अधिकांश बड़े शहरों में हैं। वह चाहते हैं कि ये केन्द्र जिला स्तर पर स्थापित हों। सरकार लम्बे समय से हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनने का प्रयास कर रही थी। अभी तक देश में 26019 आभूषण विक्रेता ही निबंधित हैं।