नैनीताल। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले विधायकों की खरीद फरोख्त के बहुचर्चित मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 20 सितम्बर को उच्च न्यायालय में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को जांच पूरी होने के संबंध में सूचना दे दी है। सीबीआई के अधिवक्ता संदीप टंडन ने यूनीवार्ता को बताया कि सीबीआई की ओर से उच्च न्यायालय में विगत 21 अगस्त को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। सीबीआई ने न्यायालय से कहा कि स्टिंग प्रकरण की प्राथमिक जांच पूरी हो गयी है। न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख 20 सितम्बर तय की है। टंडन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 20 सितम्बर को सीबीआई को सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एक वाद लंबित है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को निर्देश दिया था कि प्राथमिक जांच पूरी पर न्यायालय को सूचित करें। इसके बाद कोर्ट ने विगत 21 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राथमिक जांच पूरी होने के संबंध में कोर्ट को जानकारी प्रेषित कर दी है। इस मामले में वर्ष 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग प्रकरण से प्रदेश की राजनीति में जबर्दस्त भूचाल आ गया था। इसके बाद देहरादून निवासी रघुनाथ सिंह नेगी की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर स्टिंग प्रकरण की जांच करने की मांग की गयी थी। मार्च 2016 में प्रसारित इस स्टिंग में कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक पत्रकार के साथ कांग्रेस के बागी विधायकों को वापस लाने के लिये कथित तौर पर एक चैनल के पत्रकार के साथ सौदा करते हुए दिखाया गया था।