अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने वाम मोर्चे की सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री रहे बादल चौधरी को 167 करोड़ के पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है। चौधरी पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में पिछले डेढ़ महीने से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने इस मामले की सुनवाई के बाद वाम नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर विचार करते हुए उन्हें दो दिनों के भीतर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स के लिए रेफर करने के वास्ते सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। न्यायालय ने साथ ही सरकार को उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि श्री चौधरी पर अपने मंत्रित्वकाल में 167 करोड़ रुपये से अधिक के पीडब्ल्यूडी घोटाला में शामिल होने का आरोप है।