अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत (दो) ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक शिक्षक को आज 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी एवं विशिष्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने अभियुक्त फखरुद्दीन को एक किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
फैसले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक शिक्षक ने अभिभावकों और विद्यार्थियों का विश्वास तोड़ा है, और गुरु और शिष्य के रिश्ते को अपवित्र किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी ज्यादा सजा का हकदार है। मामले के अनुसार अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में निजी विद्यालय में शिक्षक फखरुद्दीन उर्फ फकरु 23 फरवरी 2017 की रात को अपने साथियों के साथ अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्रा के घर गया और उसका अपहरण करके उससे दुष्कर्म किया।