नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तथा ऐप फोनपे के माध्यम से टैक्स सेविंग फंडों में निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कर बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, जिससे हर साल कर में 46,800 रुपये बचाये सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग काम जानकारी और कागजी कार्यवाही के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते लेकिन अब फोनपे के माध्यम से कुछ ही मिनटों में टैक्स सेविंग फंडों में निवेश करना संभव हो गया है।
टैक्स सेविंग फंडों के लिए 80 सी में जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ योगदान, पांच-वर्षीय बैंक एफडी में निवेश और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में निवेश जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। उसने कहा कि देश के 1.15 करोड़ लोगों ने टैक्स सेंिवग फंडों में 98 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश कर चुके हैं और जिनको कर बचाना है वे इसमें निवेश कर सकते हैं। इन फंडों में न्यूनतम 500 रुपये के निवेश से शुरूआत की जा सकती है।