नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए पतंजलि को इनकम टैक्स विभाग के स्पेशल जांच में सहयोग का निर्देश दिया। पतंजिल ने इनकम टैक्स विभाग के द्वारा स्पेशल आॅडिट पर रोक लगाने की गुहार अदालत से लगाई थी। जस्टिस एस रवींद्रन और जस्टिस प्रतीक जलान की संयुक्त बेंच ने कहा कि पंतजिल के आॅडिट के संबंध में ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई हीलाहवाली बरती गई।