नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में संशोधन कर सड़क हादसे के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में बदलाव किया है। इस संशोधन के मुताबिक अब सड़क हादसे में मौत होने की स्थिति में थर्ड पार्टी क्लेम पर 5 लाख रुपए मुआवजा परिजन को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
दूसरी तरफ, इस संशोधन के मुताबिक अगर पीड़ित व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो गया है तो उसे किसी भी हालत में कम से कम 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। हालांकि मामूली रूप से घायल होने की स्थिति में 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब अगर कोई भी थर्ड पार्टी मुआवजे के लिए क्लेम करता है, तो उसे इस नए संशोधन के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा।
हर साल होगी पांच प्रतिशत की बढ़ोतरीइस संशोधन के बाद जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 जनवरी, 2019 से सभी प्रकार के क्लेम के लिए मुआवजे की राशि में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी, 2019 से किसी सड़क दुर्घटना में जान जाने की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे की राशि 5 फीसदी बढ़ जाएगी। इस प्रकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले को 5,25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह मामूली हादसे पर मुआवजे की राशि 25 हजार रुपए से बढ़कर 26,250 रुपए हो जाएगी।
जल्द मिलेगा न्याय
अब 163ए के तहत वाहन चालक की लापरवाही भी प्रमाणित नहीं करना होगी। व्हीकल इन्वॉलमेंट साबित करना होगा। इससे कानूनी प्रक्रिया लंबी नहीं खिचेगी। पीड़ित को न्याय जल्द मिलेगा।