नई दिल्ली। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अब सात दिनों से भी कम का समय रह गया है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना आधार के भी आयकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।बता दें कि वर्तमान समय में आॅनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करने वालों को आधार नंबर देना आवश्यक होता है।