नई दिल्ली। 500-1000 रुपए के पुराने नोटों को सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बाबत अनुमति दी है कि अगले 30 दिनों के भीतर ऐसा किया जा सकता है।
यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है। इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रुपए के पुराने नोटों को तीस दिनों के भीतर आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है।
सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में पड़े हैं और ऐसे मामले महाराष्ट्र से खासतौर से सामने आए हैं। बैंकों का कहना है कि वे किसानों को इसके चलते कैश नहीं दे पा रहे हैं। नोटबंदी के छह माह बीत जाने के बाद भी उनके पास पुराने नोटों के बंडल हैं जिन्हें वे एक्सचेंज नहीं करवा पाए और अब आरबीआई इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है।