नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध पाकर एक दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मनासा के एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने कल मंगलवार को आरोपी केशुराम धोबी को यह सजा सुनाई। मनासा पुलिस थाने के एक दल ने 17 अक्टूबर 2004 को आरोपी को कंजार्डा रोड पर 9 किलो 100 ग्राम अफीम बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में आरोपी के साथी देवीलाल को न्यायालय पूर्व में सज़ा सुना चुका है।