नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आॅनलाइन लिंक बनाने में नाकाम रहने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पर दो लाख, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष न्यायालय ने पांच राज्यों पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि वह जुर्माने की राशि को चार सप्ताह के भीतर कानून सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराएं।