सुलतानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में समन के बाद भी न्यायालय न आने पर एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। प्रकरण बंधुआकलां थाने का है। आरोप है कि सांसद ने बिना अनुमति चुनावी जनसभा की थी।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने एफआईआर लिखाई थी। आरोप लगाया कि दिन साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव में सांसद सिंह अपनी पार्टी की जिपं सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। उनके साथ 50- 60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है।
विवेचना के बाद पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली, लेकिन सांसद न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए तो गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया है।