ढाका। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 'जिया आॅरफेनेज' ट्रस्ट गबन मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख खालिदा जिया की सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। जस्टिस एम एनायेतुर रहीम और जस्टिस मोहम्मद मोस्तफिजुर रहमान ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा जिया की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने जिया की ओर से उन्हें बरी किए जाने संबंधी उनके वकील की अपील नामंजूर कर दी।