इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही अदालत की अपील पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा बढ़ा कर 17 नवंबर कर दी है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अधयक्षता में तीन सदस्यी खंड पीठ ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश अरशद मलिक की अपील पर सुनवाई पूरी करने की समय सीमा बढ़ा दी है।
इस बीच जवाबदेही अदालत ने श्री शरीफ और उन्के परिजनों के खिलाऊ अल'अजीजिया स्टील मिल्स और अन्य मामलों की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है। श्री शरीफ शुक्रवार को अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी इकाई एनएबी ने जुलाई 2017 में पनामागेट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर श्री शरीफ के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। तीनों मामले एवेनफील्ड, अल अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट और विदेश स्थिति कंपनियों से संबंधित हैं। फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड भी इसी में शामिल है। मामलों की सुनवायी सितंबर 2017 में शुरू हुई थी।