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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अयोग्यता पर 18 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 13 2018 6:04PM | Updated Date: Oct 13 2018 6:04PM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री इमरान खान की अयोग्यता के मामले में दायर समीक्षा याचिका पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता हनीफ अब्बासी ने पिछले साल नवंबर में समीक्षा याचिका दायर की थी। अब्बासी एपहेड्रिन कोटा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।  पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली खंड पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान उनके 2013 नामांकन पत्रों में अपनी अपतटीय कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड की घोषणा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। वह न तो शेयरधारक थे और न ही कंपनी के निदेशक थे। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान ने बानी गाला संपत्ति की खरीद मूल्य के अपने दावों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है।

 
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