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हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से लाहौर कोर्ट ने किया इन्कार: पाक मीडिया

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 22 2017 5:15PM | Updated Date: Nov 22 2017 7:12PM
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नई दिल्ली। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से लाहौर उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नजरबंदी को बढ़ाने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट सिरे से खारिज कर दिया। लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। पाकिस्तान की सरकार कोर्ट में हाफिज की रजरबंदी सईद ने पंजाब के गृह विभाग ओर से 24 अक्तूबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया है कि सईद की नजरबंदी जन सुरक्षा कानून के तहत एक महीने के लिए और बढ़ाई जाए। वहीं अब पाकिस्तान सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगा दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रांतीय सरकार को नोटिस जारी कर सईद की नजरबंदी पर जवाब मांगा था। कानूनी अधिकारी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी थी।
 
पिछले महीने पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने सईद की नजरबंदी की मियाद 30 दिनों के लिए बढ़ा दी थी जो इस महीने के आखिरी सप्ताह में पूरी हो गई।इससे पहले बीते 11 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार द्वारा जनवरी से मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के साथ ऐहतियाती हिरासत में लिये गये उसके चार सहयोगी रिहा हो गये। अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को रिहा किया गया क्योंकि न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने उनकी हिरासत बढ़ाने से इंकार कर दिया।
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