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मुशर्रफ को मृत्युदंड सुनाने वाली विशेष अदालत का गठन असंवैधानिक : हाई कोर्ट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 14 2020 12:06AM | Updated Date: Jan 14 2020 2:49AM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मुशर्रफ ने दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट में मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अपील की और उनके खिलाफ विशेष अदालत के फैसले को अवैध, बिना अधिकार क्षेत्र के और असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने मुशर्रफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गयी, कानून के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था।
 
हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने हालांकि मुशर्रफ को मौत की सजा देने के विशेष अदालत के फैसले की वैधता के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विशेष अदालत का गठन गैरकानूनी घोषित होने के बाद उसके द्वारा दिया गया फैसला भी अमान्य हो गया है। गौरतलब है कि  2007 में देश में आपातकाल लागू करके संविधान को निलंबित करने के लिए  पाकिस्तानी सरकार की ओर से 2013 में दायर कराये गये एक मामले में मुशर्रफ को  17 दिसंबर 2019 को मृत्युदंड दिया गया।
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