इस्लामाबाद। नेशनल एसेम्बली और सीनेट की रक्षा मामलों संबंधित संयुक्त स्थाई समिति ने पाकिस्तान के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कानूनों में संशोधन से संबंधित तीन विधेयकों को शुक्रवार मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेटर आजम स्वाति ने आज बताया कि तीनों विधेयक देश के तीनों सेनाओं के प्रमुखों के कार्यकाल से संबंधित हैं। इन विधेयकों को समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है और इन्हें अब नेशनल असेम्बली की स्वीकृति के लिए कल सदन के पटल पर रखा जायेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने पाकिस्तान सेना (संशोधन) कानून 2020 को नेशनल असेम्बली के समक्ष पेश किया। इसे मंजूरी मिल जाने के बाद सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को तीन वर्ष बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया।
रक्षा मंत्री ने नौसेना (संशोधन कानून) और वायु सेना (संशोधन कानून) को भी अलग-अलग पेश किया। नवाज शरीफ की पीएमएल.एन. ने गुरुवार को इमरान खान सरकार को विधेयक को ‘बिना शर्त’ समर्थन देने का आश्वासन दिया था लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी(पीपीपी)ने चेताया था और कहा था कि इसे संसद के जरिए उचित तरीके से लाने को कहा था। कानून बन जाने से पाकिस्तान की तीनों के प्रमुखों का अधिकतम कार्यकाल 64 वर्ष का होगा और स्टाफ समिति के संयुक्त प्रमुख अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के साथ यह विशेषाधिकार होगा कि वह भविष्य में 60 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी को सेवा विस्तार दे सकेंगे और राष्ट्रपति को अंतिम मंजूरी देने का अधिकार होगा।