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इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जरदारी की जमानत मंजूर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 11 2019 3:59PM | Updated Date: Dec 11 2019 3:59PM
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इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की विशेष पीठ से बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को राहत मिली। पीठ ने चिकित्सा आधार पर भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जरदारी की जमानत मंजूर कर ली। न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति की एक करोड़ रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। पिछले सप्ताह जरदारी की जमानत याचिका को आईएचसी ने चिकित्सा आधार पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया था।
 
जरदारी ने जमानत याचिका राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो (नैब) के दो मामलों में दायर की थी। जमानत याचिका में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित हैं। पूर्व राष्ट्रपति को नैब ने अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बाद 10 जून को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में न्यायिक हिरासत में बंद जरदारी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से सेहत खराब होने के कारण पाकिस्तान चिकित्सा विज्ञान संस्थान (पीआईएमएस) में ले जाया गया था। न्यायालय में आज सुनवाई के दौरान  जरदारी के वकील फारूक नईक ने स्वास्थ्य रिपोर्ट रखी।
 
मामले की सुनवाई आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मियांउल्लाह और न्यायाधीश आमिर फारूक कर रहे थे। पीपीपी अध्यक्ष बिलवाल भुट्टो जरदारी ने न्यायालय से अपने पिता को जमानत मंजूर होने पर राहत जताई। न्यायालय कक्ष के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हम न्यायाधीशों के जरदारी की सेहत को लेकर निष्पक्ष आकलन के लिए धन्यवाद करते हैं। 
 
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