इस्लामाबाद। राजधानी इस्लामाबाद की एक जबावदेही अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी(पीपीपी) के सह अध्यक्ष आसिफ जरदारी की पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में रिमांड की अवधि 14 दिन बढ़ा दी है। पूर्व राष्ट्रपति को आज राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो (नैब) ने न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया। ब्यूरो ने सह अध्यक्ष की रिमांड अवधि 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। नैब के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने जरदारी की रिमांड अवधि 14 दिन बढ़ाने का आदेश देते हुए उन्हें 29 जुलाई को फिर पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने जरदारी के बच्चों बिलावल, आसीफा और बख्तावर को सप्ताह में दो बार अपने पिता से मिलने की अनुमति दी है।