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नवाज को राहत नहीं, कोर्ट ने सजा निलंबित करने की मांग पर सुनवाई टाली

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 7 2019 8:56PM | Updated Date: Jan 7 2019 8:56PM
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इस्लामाबाद। अल-अजीजिया इस्पात मिल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मामले में सजा के निलंबन की मांग कर रही उनकी याचिका पर अकाउंटिबिलिटी कोर्ट ने सुनवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी है। अकाउंटिबिलिटी कोर्ट के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर, 2018 को अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर जुर्माना लगाया था। हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स स्कैंडल में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालती मामलों में यह आखिरी मामला है। तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में सजा काट रहे हैं। शरीफ ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने इस बात की भी अर्जी लगाई कि उनकी अपील पर फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित रखी जाए। 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी अर्जी सुनी और यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि अपील पर सुनवाई शुरू होने के बाद ही उसे (अर्जी को) सुना जा सकता है। कोर्ट ने शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए अब तक कोई तारीख तय नहीं की है। अपनी अपील में शरीफ ने दलील दी है कि उन्हें बस अनुमान के आधार पर दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा निरस्त की जाए।
 
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर, 2017 को शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले-एवनफील्ड प्रॉपर्टीज मामला, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल अजीजिया मिल्स मामला, शुरू किए थे। उससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को (प्रधानमंत्री पद) अयोग्य ठहराया था।
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