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युवती की हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद की सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 19 2018 9:53PM | Updated Date: Nov 19 2018 9:53PM
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बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अदालत ने युवती के दो हत्यारोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रूपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के अतर्रा रोड स्थित अवंती नगर मोहल्ले की युवती प्रीति की शादी मवई गांव में तय हुई थी। एक मनचला युवक कल्लू बच्चा लोधी युवती पर जबरन अपने साथ शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। सफल न  होने पर युवक ने एक अन्य आरोपी के साथ 18 मई 2013 की देर शाम युवती पर उस समय चाकू से हमला कर दिया जब युवती घर के बाहर शौच के लिए गई हुई थी।

घटना में गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद हत्यारोपी दोनों युवकों कल्लू बच्चा लोधी और उसके सहयोगी मोहन लोधी को आजीवन कारावास और 10-0 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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