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शराब तस्करी मामले में दोषी को सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 25 2018 9:36PM | Updated Date: Sep 25 2018 9:36PM
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पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित उत्पाद मामलों की विशेष अदालत ने राज्य में लागू नये उत्पाद अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को शराब तस्करी के मामले में आज पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रमेशचंद्र मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र के जाहिदपुर गांव निवासी संतोष गोस्वामी उर्फ संतोष गोसाई को बिहार मद्य उत्पाद एवं निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, जहानाबाद राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने 09 जुलाई 2017 को तारेगना रेलवे स्टेशन पर  ट्रेन के एक डिब्बे में दोषी के पास से 750 मिलीलीटर शराब की आठ बोतलें बरामद की थी। उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर ने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए सात लोगों की गवाही विशेष न्यायालय में कलमबंद करवाई थी।
 
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