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स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल के मामले में तीसरे आरोपी की भी जमानत मंजूर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 10 2019 8:40PM | Updated Date: Dec 10 2019 8:40PM
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने यह आदेश दिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बी एन मिश्रा ने बहस की। शाहजहाँपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़तिा एल एल एम की छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने और पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी।
 
इस मामले में आरोपी 20 सितम्बर से जेल में बंद है। याची अधिवक्ता कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है। इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है।  फिर भी उसे फंसाया गया है । इससे पहले रेप पीड़तिा और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है, जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है।
 
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