नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ मामले से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के आरोपी दीप राम ठाकुर और उसके सहयोगियों की 4.49 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने सोमवार को जारी वक्तव्य में बताया कि जब्त संपत्तियों में शिमला और सोलान में जमीन के छह टुकड़े, जमीन के साथ दो मकान, शिमला में एक फ्लैट, एक बीएमडब्ल्यू कार और छह खातों में 36.29 लाख रुपये की बैंक राशि शामिल है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वित्तीय जांच एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दीप राम और अन्य के खिलाफ शिमला थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी दीप राम ठाकुर मादक पदार्थ के अवैध धंधे में लिप्त है और वह निर्माण व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से प्राप्त राशि का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्माण व्यवसाय में इस्तेमाल करता था और फिर इसे बैंकिंग चैनल के माध्यम से संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करता था।’’ इसके अतिरिक्त आरोपी अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से प्राप्त अधिकांश आय का इस्तेमाल सीधे अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति और बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए करता था।