लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने धनतेरस, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने यहां बताया कि सिंह ने राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को दीपावली के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि डीजीपी ने कहा कि दीपावली त्यौहार के पहले बाजारों, सर्राफा की दुकानों, शापिंग मॉल तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विशेषरूप से भीड़-भाड़ रहना स्वाभाविक है, अत: ऐसे अवसर पर विशेष सतर्कता बरते जाने एवं धनतेरस, दीपावाली के त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
सिंह ने अपने निर्देशों में कहा कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों में प्रवेश कर चोरी/लूट/स्रैचिंग आदि तथा ट्रेनों में जहरखुरानी, छिनैती, चोरी आदि जैसी अपराधिक घटनायें कर सकते हैं। ऐसे में पिछले पांच साल की इस प्रकार की घटनाओं में प्रकाश में आये , उनकी वर्तमान गतिविधियों के विषय में गहनता से जानकारी कर ली जाये कि वर्तमान में कौन-कौन से अपराधी सक्रिय हैं एवं कारागार से बाहर है तथा उनके क्रिया कलाप क्या है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटित घटनाओं के मार्ग, स्थान और समय का गहन विश्लेषण करके गश्त एवं पिकेट लगाई जायें। स्थानीय स्तर पर व्यापारियों एवं उनके शिष्टमण्डल से संवाद के लिए बैठक कर ली जाये तथा उनकी समस्याओं को सुनकर परिस्थितियों के अनुरूप बाजारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में योजना तैयार कर ली जाये।
उन्होंने बताया कि व्यस्त बाजारों/सर्राफा मार्केट आदि में जाने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग करायी जाये। विशेष रूप से सर्राफा मार्केट में पुलिस कर्मियों की पिकेट डियूटी लगायी जाये। प्रवक्ता के अनुसार इस कार्य के लिए पूर्व में विकसित क्राइम मैंपिग साफ्टवेयर का प्रयोग कर प्रत्येक जिले से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाये, जहॉं पूर्व में इस प्रकार की घटनायें घटित हुई हों। इन स्थानों के आस-पास पेट्रोलिंग/पुलिस पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों एवं स्वामियों से सम्पर्क स्थापित करके परिसर के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवाने की कार्रवाई की जाये ताकि इस प्रकार की घटना घटित होने पर अपराधियों की शीघ्र पहचान कर अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के स्थायी/अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन एवं दुरूप्रयोग तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण आदि को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने की चेष्टा करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने की चेष्टा करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में पिछले 72 घण्टों में 32 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।