इंदौर। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार सभी के हित में रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई गई है। सभी नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और स्टॉम्प डयूटी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम बनाया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंह ने मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टर्स समिट-2019 के समानांतर सत्र 'अर्बन मोबिलिटी एण्ड रियल एस्टेट' में यह बातें कहीं। सिंह ने कहा कि शहरों में अगले 5 वर्ष में लगभग एक लाख 8 हजार 722 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टर गाइड लाइन के रेट में कमी की है।
नजूल की एनओसी 30 दिन में देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नई रियल एस्टेट पॉलिसी में 2 हेक्टेयर से कम जमीन में भी कॉलोनी बनाने की अनुमति दी गई है। सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर्स के लिये वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसका हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना होगा। लैण्ड यूज सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेंगे। बड़े शहरों के पास सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के साथ ही शहरों का विस्तारीकरण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योग हर जगह नहीं है, लेकिन बिल्डर सभी शहरों में है। इनको प्रोत्साहित करना जरूरी है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के साथ ही रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट पर भी काम किया जायेगा। मेट्रो ट्रेन शहर के अंदर और रैपिड रेल दो शहरों के बीच चलाई जायेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में शहरों में 2 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। इसके लिये नई ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में टैक्स मात्र एक प्रतिशत लगेगा।