20 Apr 2024, 06:24:46 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

बेरोजगार युवा ऋण के लिये 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 18 2019 12:20AM | Updated Date: Jul 18 2019 12:20AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

भोपाल। मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रदेश के अनुसूचित जाति के युवा 10 लाख रूपये से लेकर दो करोड़ रूपये तक का ऋण ले सकते हैं। सरकार ने इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये दो करोड़ रूपये तक का ऋण और सहायता उपलब्ध करायेगी।

इसमें 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपए मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा दिये जायेंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारी आवेदक को 20 प्रतिशत या अधिकतम 18 लाख रूपये तक मार्जिन मनी दी जायेगी। इसके लिये इच्छुक युवा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग और जिले का निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं और उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »