पटना। बिहार में पटना की एक दीवानी अदालत ने बकाया वसूली के एक मामले में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों को आज जब्त करते हुए नोटिस जारी की है। पटना के अवर न्यायाधीश राजीव नयन ने भवन निर्माण विभाग के सेंट्रल और पाटलिपुत्र डिविजन के विभिन्न कार्यालयों को जब्त करते हुए इसकी नोटिस चस्पा करने का आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने यह आदेश दो इजरा (दीवानी न्यायालय के फैसले को कार्यान्वित कराने के लिए की जाने वाली कार्रवाई) के मुकदमों में जारी किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए 20 दिसंबर 2019 की अगली तिथि तय की है।
मामला एवार्ड से संबंधित दो इजरा मुकदमों में भवन निर्माण विभाग के खिलाफ बकाया क्रमश: 28 लाख 75 हजार 839 रुपये और 20 लाख 34 हजार 974 रुपये दस प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली का है। एवार्ड होल्डर मे. मन्मत कंस्ट्रक्शन और इसके निदेशक शिवगंगा नारायण सिंह ने भवन निर्माण विभाग से मिले अनुबंध के आधार पर कई सरकारी भवनों का निर्माण कराया था। बकाया राशि के लिए मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के बाद उपरोक्त राशि का एवार्ड जारी हुआ था। भुगतान नहीं होने पर यह दोनों इजरा मुकदमे दाखिल किए गए थे। जब्ती की कार्रवाई के बाद एवार्ड की राशि का भुगतान नहीं होने पर जब्त संपत्तियों की कानून के अनुसार नीलामी की कार्रवाई हो सकती है।