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कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आरक्षण के मापदण्ड निर्धारित

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 17 2019 8:48PM | Updated Date: Jul 17 2019 8:48PM
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भोपाल। मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश सत्र 2019-20 के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय और सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र बनाने में विलम्ब की स्थिति में विद्यार्थियों को घोषणा-पत्र देना होगा कि वे प्रवेश लेने की तिथि से एक माह के भीतर आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

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