नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव के एक मामले में पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढा दी। इस मामले में सिद्धू के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चलेगा। यह मामला नियमों के मुताबिक 25 लाख रूपए से ज्यादा खर्च करने का है और इसी मामले में अब केस चलेगा।
इसके अलावा पंसद के अफसर को रिटनिंग बनाने के आरोप में भी केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर ही अपना फैसला सुनाया है। सिद्धू ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल 13 मई 2009 को सिद्धू ने अमृतसर लोकसभा से चुनाव लडा था और 16 मई को रिजल्ट में उन्होंने कांग्रेस के ओमप्रकाश सोनी को हरा दिया था।
सिद्धू ने हॉकी के पूर्व कप्तान परगट सिंह और पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और बलवंत सिंह बैंस के साथ मिलकर आवाज ए पंजाब का राजनीतिक फ्रंट बनाया था। सिद्धू ने 18 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसी साल 28 अप्रैल को सिद्धू ने राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली थी लेकिन संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान ही इस्तीफा देकर उन्होंने सियासी जगत में हलचल मचा दी थी। सिद्धू के बाद उनकी पत्नी नवजोत कौर ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया।