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गोलगप्पे में नशीला पदार्थ मिलाकर पिता ने बेटी का किया रेप

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 21 2020 12:29AM | Updated Date: Jan 21 2020 12:30AM
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भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मासूमों से दुष्‍कर्म के मामले में एक खबर सामने आई है। दरअसल, मासूमों से दुष्‍कर्म के मामले में पॉक्‍सो कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। पॉक्‍सो कोर्ट संख्‍या-2 ने रिश्‍तों को तार-तार करके अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्‍कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास व 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं, पॉक्‍सों कोर्ट संख्‍या 1 ने नशीले पानी-पताशे (गोलगप्पे) खिलाकर नाबालिग से दुष्‍कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए के आर्थिक दण्‍ड से दण्डित किया है।
 
पॉक्‍सो कोर्ट संख्‍या 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रु‍ति शर्मा ने बताया कि 16 जुलाई 2019 को पुलिस थाने प्रतापनगर में बाल कल्‍याण समिति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्‍कर्म किया है। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट 19 गवाह और 33 दस्‍तावजे के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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