जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ एक अधिकारी की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका के सिलसिले में आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिवों के अलावा संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस मामले में अगली सुनवायी के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
भोपाल निवासी एक व्यक्ति रामगोपाल की ओर से दायर याचिका में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक विनोद प्रधान की नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। इसमें कहा गया है कि प्रधान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक थे, लेकिन उनकी नियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से खेल एवं युवा कल्याण विभाग में की गयी है। प्रधान के मामले में ऐसा उनकी पारिवारिक राजनैतिक पृष्ठभूमि के चलते किया गया है। याचिका में खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिवों के अलावा प्रधान को अनावेदक बनाया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।