नई दिल्ली। केंद्र सरकार आधार अधिनियम में एक संशोधन को फाइनल करने के आखिरी चरण में है। इसके तहत सभी आधार धारकों को अपना आधार सरेंडर करने का विकल्प मिल जाएगा। आधार सरेंडर करने की स्थिति में बॉयोमीट्रिक्स और डेटा समेत आधार नंबर डिलीट कर दिया जाएगा।
छह माह का वक्त मिलेगा
प्रारंभिक प्रस्ताव यूआईडीएआई द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो उसे यह तय करने के लिए छह महीने का वक्त दिया जाएगा कि वह आधार नंबर सरेंडर करना चाहता है।