नई दिल्ली। सरकार ने मूल्याकंन वर्ष 2018-19 के लिए करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आॅडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी जिसे पहले 15 दिन बढ़ाया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर की धारा 234ए (व्याख्या 1) के लिए अंतिम तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।