नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का एलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि अब बैंक अपने ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) विडियो के जरिए भी करवा सकेंगे। इस संदर्भ में आरबीआई ने मास्टर केवाईसी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। इससे केंद्रीय बैंक के अंतरगत आने वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज, वॉलेट सेवा प्रदाताओं, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कस्टमर ऑथेंटिकेशन में बड़ी राहत मिलेगी।
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा, 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के एक सहमति आधारित वैकल्पिक तरीके के रूप में V-CIP को मान्यता देने का निर्णय लिया है। इससे रेगुलेटेड संस्थाओं के कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में डिजिटल चैनल्स का लाभ मिल सकेगा और ग्राहक को सेवाएं देने में और आसानी होगी।'
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे कहा कि रेगुलेटेड संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग का सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा और समय व तारीख की मोहर लगाई जाएगी। सर्कुलर के अनुसार, रेगुलेटेड संस्थानों को केवाईसी प्रोसेस के दौरान ग्राहक द्वारा दिखाए गए PAN कार्ड की साफ तस्वीर लेनी होगी। ग्राहक द्वारा e-PAN उपलब्ध कराने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा।