नई दिल्ली। कई बार देखने को मिलता है कि होम लोन लेकर ग्राहक घर बुक करते हैं लेकिन आवंटन प्रमाणपत्र मिलने से पहले ही प्रोजेक्ट बीच में अटक जाता है। इस कारण से लोगों को घर तो मिल नहीं पाता, जबकि दूसरी तरफ बैंक से लिया होम लोन भी चुकाना होता है। ऐसे ग्राहकों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, ऐसे ग्राहकों को अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खास स्कीम शुरू की है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक खास स्कीम शुरू की है जिसके जरिए खरीदार को निर्धारित समय पर घर का पजेशन नहीं मिलता तो बैंक ग्राहक को पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा। SBI के रेशिडेंशल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम के तहत ये रिफंड तब मान्य होगा जब तक खरीदार को आवंटन प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता। इस स्कीम के तहत 2.5 करोड़ रु कीमत के मकान के लिए होम लोन मिल सकता है। बैंकों की शर्तों का पालन करने वाले बिल्डर को भी 50 करोड़ रु से लेकर 400 करोड़ रु तक का लोन मिल सकता है।
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने इस बारे में बताया, 'जो स्कीम हमने शुरू की है, उसका रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ उन घर खरीदारों पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जो पजेशन ना मिलने के कारण फंस जाते हैं और उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। रेरा, जीएसटी के नियमों में काफी बदलाव और नोटबंदी के बाद इस बात का एहसास हुआ कि होमबायर्स को समय पर मकान देने और उनका पैसा फंसने से बचाने का ये बेहतर तरीका है।'