नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि नए साल से जिस कंपनियां, और व्यावसायिक फर्म एवं दुकानों जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ या उससे अधिक है तो उनको डिजीटल पेमेंट नहीं लेने पर भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया। सरकार ने यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट्स नहीं लेने पर ऐसी कंपनियों को प्रतिदिन के हिसाब से 5000 रूपय तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
CBDT ने कहा है कि इस फैसले को लागू करने का उद्देश्य समय पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से सिस्टम इंस्टॉल करने का व्यक्ति को पर्याप्त समय है CBDT ने कहा कि वित्त अधिनियम के खंड 271DB के तहत व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा जिसने व्यक्ति ने 31 जनवरी 2020 या उसके पहले सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया होगा।