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1 नवंबर से पेमेंट लेने की सुविधा पर लागू होगा नया नियम, लगेगा ज्‍यादा...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 19 2019 2:49PM | Updated Date: Oct 19 2019 2:50PM
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नई दिल्ली। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत अगले महीने से ही कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जायेगा। सरकार के इस से आदेश से 50 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को फायदा होगा। इनको बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली नहीं करनी होगी।
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 50 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत का बोझ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। यह नए नियम 1 नवंबर 2019 से प्रभावी हो जाएंगे। सीबीडीटी ने उन सभी बैंकों और पेमेंट सिस्टम्स से आवेदन मांगे हैं जो सरकारी नियमों के अनुसार अपने पेमेंट सिस्टम को डिजिटल भुगतान के लिए उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं।
 
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