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पीएमसी की बैंक शाखाओं के बाहर ग्राहकों की लग गईं कतारें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 24 2019 2:55PM | Updated Date: Sep 24 2019 2:55PM
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मुंबई। रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) लिमिटेड के अगले छह महीने तक कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि पीएमसी के बैंकिंग कामकाज में पारदर्शिता की कमी और कई मामलों में बैंकिंग दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालाँकि केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि पीएमसी के कामकाज पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और इसका मतलब यह नहीं हैं कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी अगले नोटिस अथवा दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकता है। आरबीआई के आदेश के बाद ग्राहक अगले छह माह तक एक दिन में खाते से 1000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे।
 
केंद्रीय बैंक की अग्रिम मंजूरी के बिना पीएमसी में कोई सावधि जमा खाता नहीं खुल सकेगा।  बैंक नये ऋण भी जारी नहीं करेगा। बैंक कोई नया निवेश भी नहीं कर पायेगा। बैंक के अपनी संपत्ति बेचने और हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। पीएमसी की कुल 130 शाखाएं हैं। इनमें से सबसे अधिक 103 महाराष्ट्र और 15 कर्नाटक में हैं। गोवा और दिल्ली में छह-छह शाखाएं हैं। गत वित्त वर्ष की समाप्ति के समय बैंक के पास 11,617.34 करोड़ रुपए की जमा थी और बैंक ने 8,383.33 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ था। इस खबर के बाद पीएमसी की बैंक शाखाओं के बाहर ग्राहकों की कतारें लग गईं। पैसा डूबने का डर ग्राहकों में नजर आया। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फिलहाल प्रतिबंध छह माह के लिए लगाया गया है और इसके बाद समीक्षा कर आगे का निर्णय किया जायेगा।
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