नई दिल्ली। पेंशनभोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी अगर बैंक पेंशन के भुगतान में देरी अब बैंकों को भारी पड़ेगी। पेंशनर्स को हो रही समस्याओं को देखते हुए RBI की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक बैंक अगर पेंशनर्स के खाते में पेंशन डालने में देर करते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। यही वजह है कि सरकार समय-समय पर पेंशन के नियमों में बदलाव कर करती रहती है। मौजूदा व्यवस्था में पेंशन से जुड़ा आधा काम ऑनलाइन होता है जबकि आधा काम मैनुअल होता है। जिससे अकसर देखा गया है कि सरकार की ओर से पेंशन योजना का ऐलान तो कर देती है लेकिन लोगों के खाते में पेंशन की रकम पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेंशनभोगियों के हित में एक सर्कुलर जारी किया गया है।
आरबीआई का यह सर्कुलर बैंकों के लिए है। यह हर्जाना 8 फीसदी की सालाना दर से पेंशनर को मिलना चाहिए। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है, ''पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन/एरियर को पेंशनर के खाते में क्रेडिट करने में देरी नहीं करना चाहिए।'' देरी की स्थिति में पेंशनभोगियों को हर्जाना देना होगा। यह तय तारीख के बाद विलंब के लिए 8 फीसदी की दर से देना चाहिए। नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी, पेंशन में देरी पर अब देना होगा हर्जाना सर्कुलर में साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन/एरियर का भुगतान करते वक्त आरबीआई के निर्देश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
बैंकों को पेंशनभोगियों की मदद की भी सलाह दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि जिन ब्रांचों में पेंशन खाते खुले हैं, उन सभी को बैंकिंग के कामकाज में पेंशनरों की मदद करनी चाहिए। पेंशन के कैलकुलेशन का पूरा गणित भी वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए। नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी, पेंशन में देरी पर अब देना होगा हर्जाना आरबीआई का यह सर्कुलर पेंशनरों की शिकायत को देखते हुए जारी किया गया है। यहां बता दें कि आरबीआई का यह दिशा-निर्देश बैंकों की ओर से सरकारी पेंशन के वितरण पर केंद्रीय बैंक के मास्टर सर्कुलर का हिस्सा है।