नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को टर्नअराउंड टाइम (TAT) को लेकर नया आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 सितंबर को असफल ट्रांजेक्शन के टर्नअराउंड टाइम (TAT) और ग्राहकों मुआवजे के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स के मुताबिक, अब अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है और ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो बैंकों को तय समयसीमा के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उन्हें 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। मतलब कई बार जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो पैसे तो नहीं निकलते लेकिन खाते से पैसे कट जाते हैं। ट्रांजैक्शन फेल संबंधी शिकयतों के बढ़ने की वजह से RBI ने बैंकों को इसका जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
RBI ने बैंकों को आदेश जारी कर इन समस्यायों का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा है। वहीं बैंकों से आरबीआई ने यह भी कहा है कि यदि इसके लिए ग्राहकों को कोई हर्जाना देना बनता है तो उसका भी भुगतान निर्धारित समय में किया जाना चाहिए। RBI ने कहा कि किसी भी तरह के हर्जाने का भुगतान बैंकों को खुद ही संज्ञान लेकर करना होगा। इस बात के लिए बैंकों को ग्राहकों की शिकायत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बैंकों को खुद आगे रहकर पूरे हर्जाने का संज्ञान लेते हुए ग्राहकों को उसका भुगतान करना होगा।