नई दिल्ली। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग ने रिटायरमेंट फंड के पर्याप्त प्रबंधन से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर ईपीएफओ के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। उक्त जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल भविष्य निधि खाताधारकों के खाते में ब्याज का पैसा जमा करने के लिए श्रम मंत्रालय की अधिसूचना की जरूरत होती है।
मंत्रालय ब्याज दर को लेकर अधिसूचना जारी करता है। इसके बाद ही भविष्यनिधि के छह करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को इसका फायदा होगा। इससे पहले 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दी थी जबकि, इससे पहले वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दरें 8.80 फीसदी थी। आपको बता दें कि 8.65 फीसदी की दर सरकार की अन्य छोटी बचत स्कीमों पर उपलब्ध ब्याज से ज्यादा है। छोटी बचत स्कीमों के रिटर्न की बेंचमार्किंग मार्केट रेट पर होती है।