नई दिल्ली। सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुये वस्तु एवं सेवा कर के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और ‘रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट’ वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है। उल्लेखनीय है कि कुछ व्यापारी संगठनों ने वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की माँग की थी।