चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने बॉयलर मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे 25 लीटर से अधिक क्षमता तथा एक किलोग्राम प्रतिवर्ग सेंटीमीटर दबाव और 100 डिग्री तापमान वाले बॉयलरों पंजीकरण अवश्य करा लें क्योंकि इसके बिना बॉयलर का संचालन दंडनीय अपराध है। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि बॉयलर का पंजीकरण कराना उसके मालिक की जिम्मेदारी है और ऐसा न करने पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा बॉयलर स्थापित करने के लिए केवल मान्यता प्राप्त इरेक्टर को ही चुनें। बॉयलर की स्टीम पाइपलाइन के लिए मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया जाए और विक्रेता से उनका प्रमाणपत्र भी लिया जाए। कीमत के भुगतान के समय बॉयलर विक्रेता से सम्पूर्ण दस्तावेज लें तथा बॉयलर चलाने से पहले पंजीकरण के समय सभी दस्तावेज जमा कराएं सम्बंधित विभाग में जमा कराएं।
प्रवक्ता के अनुसार बॉयलर विक्रेता की भी यह जिम्मेदारी है कि बॉयलर बेचते समय वह खरीदादार को इसके सम्पूर्ण दस्तावेज देना सुनिश्चित करे और बॉयलर विभाग को भी इसकी सूचना दे अन्यथा मालिकों के साथ किसी भी दुर्घटना के लिए वे भी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा बॉयलर मालिक इसका संचालन अटेंंडेंट या बॉयलर आप्रेशन इंजीनियर की उपस्थिति में ही चलाएं। स्केल से बचने के लिए बॉयलर की नियमित तौर पर सफाई करें और सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें।