मुंबई। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ऐसे में आपको इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। दरअसल आपको बता दें कि इस बदलाव के बाद अब PAN बहुत सारी वित्तीय सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है।
- बता दें कि अब पैन की जगह आप अपना आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है।
- अब जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं।
- अब 10 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर भी अब पैन के बदले आधार नंबर दे सकते हैं।
- इसके अलावा अब अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन नंबर के बदले आधार नंबर दे सकते हैं।
वहीं, अभी तक जब आप 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना खरीदने जाते थे तो ज्वेलर आपसे पैन कार्ड मांगता था लेकिन अब आप ज्वेलर को अपना आधार नंबर दे सकेंगे।
- इसके अलावा अगर आप कोई फोर व्हीलर वाहन खरीदने जा रहे हैं तो अब आप पैन कार्ड के बदले आधार कार्ड दे सकेंगे।
- बता दें कि किसी होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 का बिल का भुगतान करने पर आधार नंबर दे सकते हैं।
- निवेश का शौक रखते हैं तो बता दें कि अब म्यूचुअल फंड निवेश और शेयरों की खरीद बिक्री में जहां भी पैन कार्ड जरूरी था वहां भी अब आधार नंबर दिया जा सकेगा।
- साथ ही अब 50,000 से अधिक रुपये की विदेशी करेंसी खरीदने पर आधार नंबर दे सकते हैं।
- इसके अलावा किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पर एक साल में 50 हजार का पेमेंट करते हैं तो पैन के बदले आधार नंबर दे सकेंगे।
- बता दें कि किसी लिस्टेड कंपनी के 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदते हैं तो वहां भी अब आधार नंबर से काम हो जाएगा।
- इसके अलावा कार की खरीद के लिए अब पैन की जगह आधार नंबर दे सकते हैं।
- वहीं, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट अब सिर्फ आधार कार्ड से खुल जाएंगे।
- आपको यह भी बता दें कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है वो अब आधार नंबर देकर भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।