नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ 'आधार' के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत आयकर विभाग स्वत: ही एक 'पैन' जारी कर देगा। दरअसल, बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कार्य के लिए सिर्फ बायोमीट्रिक पहचान पत्र ही पर्याप्त है। यह नई व्यवस्था दोनों डेटाबेस आधार और पैन को जोड़ने के लिए की गई है। सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है। दोनों डेटाबेस एक-दूसरे के पूरक हैं।