नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार नियमों में बदलाव करता है और नई सेवाएं शुरू की जाती हैं। इमरजेंसी में अगर किसी को यात्रा करनी हो तो उनके लिए तत्काल टिकट बुकिंग सेवा का शुरुआत की गई थी। यहां नियम साफ है, जो पहले आएगा वह इसका लाभ उठाएगा।
IRCTC ने 7 मई से तत्काल के नियमों में बदलाव किया है। बदले नियम के तहत देश के 19 स्टेशनों पर सुबह 11 की जगह 11.30 बजे से टिकट मिलेंगी। वर्तमान में AC क्लास के लिए यात्रा करने से एक दिन पहले सुबह 10 बजे से और स्लीपर क्लास में यात्रा से एक दिन पहले 11 बजे से टिकट की बुकिंग तत्काल कोटे के अंतर्गत की जाती है।
तत्काल सेवा का लाभ उठाने के लिए पैसेंजर्स को अलग से शुल्क देना पड़ता है। सेकेंड क्लास के लिए किराये का 10 फीसदी और अन्य सभी क्लास के लिए किराये का 30 फीसदी तत्काल टिकट का किराया है। नियम के मुताबिक, सुबह 10 से 12 बजे के बीच टिकट एजेंट और वेब एजेंट तत्काल टिकट नहीं काट सकते हैं। बुकिंग के दौरान पहचान पत्र साथ रखने की जरूरत है। तत्काल टिकट के तहत एक PNR नंबर पर चार यात्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। इस कोटे के तहत कंफर्म टिकट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है।