नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद, जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस-आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही एक कानून ला रहे हैं, जो आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग को अनिवार्य बनाएगा। अभी यह होता है कि दुर्घटना को अंजाम देकर कोई भाग जाता है और फिर दूसरा लाइसेंस बना लेता है। इससे वह बच निकलता है, लेकिन आधार लिंकिंग के बाद शख्स अपना नाम तो बदल सकता है, लेकिन बायोमीट्रिक्स नहीं। वह पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकता।
आधार कानून में संशोधन
लोकसभा ने शुक्रवार को ही 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018' को मंजूरी दी है। इसमें आधार होल्डर बच्चों को 18 साल की आयु पूरी करने के बाद आधार संख्या रद्द करने का विकल्प है।